Anger in the allotments of Sector 88-89, opposition to the government's review petition on PLC charges

सेक्टर 88-89 के अलाटियों में रोष, PLC चार्जेस पर सरकार की रीव्यु पटीशन का विरोध

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Anger in the allotments of Sector 88-89, opposition to the government's review petition on PLC charg

मोहाली के सेक्टर 88-89 में पी.एल.सी. (प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस) वसूली मामले को लेकर ज़मीन मालिकों और अलाटियों में भारी नाराज़गी देखने को मिल रही है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा अलाटियों के पक्ष में स्पष्ट आदेश पारित किए जाने के बावजूद, पंजाब सरकार द्वारा रीव्यु पटीशन दायर किए जाने से प्रभावित लोग खुद को परेशान महसूस कर रहे हैं। अब ज़मीन मालिकों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द राहत नहीं मिली तो वे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे।

मोहाली के सेक्टर 88 में आयोजित एक बैठक के दौरान ज़मीन मालिकों और अलाटियों ने GMADA के खिलाफ अपना रोष जताया। बैठक को संबोधित करते हुए हरदीप सिंह उप्पल, पूर्व सरपंच बहादुर सिंह गिल, नंबरदार खुशहाल सिंह, ज्योति संधू, गुलशन रतन, गुरप्रीत सिंह पंच, बलविंदर सिंह लखनौर, शर्मा मानक माजरा और निरंजन सिंह सहित अन्य लोगों ने कहा कि ‘लैंड पूलिंग पॉलिसी’ में कहीं भी PLC चार्जेस का उल्लेख नहीं था, बावजूद इसके GMADA लगातार यह राशि वसूलता रहा।

उन्होंने बताया कि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने 20 फरवरी 2025 को रिट पटीशन “दौलत राम भट्टी बनाम पंजाब राज्य” सहित कुल 118 याचिकाओं की सुनवाई करते हुए सेक्टर 88-89 के अलाटियों को राहत दी थी। अदालत ने PLC चार्जेस वसूली पर रोक लगाते हुए GMADA को निर्देश दिया था कि अलाटियों से वसूली गई राशि 6 प्रतिशत साधारण ब्याज सहित वापस की जाए।

अलाटियों का आरोप है कि हाई कोर्ट के स्पष्ट आदेशों के बावजूद GMADA ने अभी तक राशि वापस नहीं की, जिसके चलते उन्हें अदालत में अवमानना याचिका दायर करनी पड़ी। उनका कहना है कि सरकार द्वारा रीव्यु पटीशन दायर करना केवल मामले को लंबा खींचने और अलाटियों को परेशान करने की कोशिश है।

हरदीप सिंह उप्पल ने कहा कि पंजाब सरकार पहले कर्मचारियों के डीए मामले में भी रीव्यु पटीशन दायर कर चुकी है और अब PLC चार्जेस के मुद्दे पर भी यही रवैया अपनाया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री Bhagwant Mann से मांग की कि सरकार तुरंत रीव्यु पटीशन वापस लेकर अलाटियों का पैसा लौटाए।